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एनआरआई की प्रापर्टी खरीदें तो काटें टैक्स

Thu, 04 Sep 2014 01:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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अगर आप किसी एनआरआई की प्रापर्टी खरीदने जा रहे हैं तो जरा ध्यान रखें कि बिना टैक्स काटे प्रापर्टी मत खरीदें। आयकर विभाग के अधिकारियों के सामने ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं, जिनमें एनआरआई प्रापर्टी खरीदने वाले बिना टैक्स काटे ही खरीदारी कर रहे हैं।
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चंडीगढ़ के एक आयकर अधिकारी ने कहा कि एनआरआई प्रापर्टी की खरीदारी करते वक्त टीडीएस काटना जरूरी है। बीस फीसदी टीडीएस काटना आवश्यक होता है। ज्यादातर खरीदार बिना टीडीएस काटे ही प्रापर्टी खरीद लेते हैं।

चंडीगढ़ में एनआरआई प्रापर्टी ट्रांसफर, खरीदारी से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाले एक आयकर अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर एनआरआई प्रापर्टी की खरीदारी के मामलों में खरीदारों को जानकारी ही नहीं है कि टीडीएस काटना सबसे ज्यादा जरूरी है।
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हां, यदि एनआरआई प्रापर्टी पर हुए कैपिटल गेन का पहले ही टैक्स चुका दिया है और वह इसके साक्ष्य दिखा देता है तो फिर टीडीएस काटने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन ऐसे मामले कम होते हैं, जिसमें प्रापर्टी पर टैक्स चुकाया गया है।

आयकर विभाग के अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों में 30 फीसदी वृद्धि हुई है। इसका कारण है कि लोगों में एनआरआई की प्रापर्टी खरीदारी के प्रति जागरूकता ही नहीं है।
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