दातर से हमला कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को बुधवार को स्थानीय अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट की ओर से अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार गांव राजपरुरा निवासी कश्मीर सिंह के घर 20 मार्च 2013 को उसका साला आया हुआ था। इसी दौरान कश्मीर सिंह ने अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा। बातों ही बातों में दोनों पति-पत्नी में तकरार हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कश्मीर सिंह ने दातर से हमला कर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
मामले के संदर्भ में थाना कानवां पुलिस की ओर से आरोपी कश्मीर सिंह पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया। इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए बुधवार को सेशन जज मोहम्मद गुलजार की कोर्ट में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।