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Punjab News: पंजाब में होम और वाहन लोन होंगे महंगे, 0.25 फीसदी लोन रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी पड़ेगी

Thu, 30 Nov 2023 09:02 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

लोन के रजिस्ट्रेशन संबंधी कानून फिलहाल देश के मेट्रो शहरों में ही लागू था। पंजाब में यह पहला मौका है, जब कोई राज्य अपने शहरों-कस्बों समेत सभी गांवों को भी इस रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : i stock
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विस्तार
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पंजाब में होम और वाहन लोन लेने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने इन दोनों तरह के लोन पर 0.25 फीसदी फीस लागू कर दी है। राज्य सरकार ने इस फीस के जरिये सालाना 1500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह फीस बैंकों की ओर से मंजूर किए होम व वाहन लोन पर 0.25 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में वसूली जाएगी। हालांकि यह फीस दोनों तरह के लोन पर एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

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इस टैक्स संबंधी प्रावधान बुधवार को पंजाब विधानसभा में पारित किए संपत्ति हस्तांतरण (पंजाब संशोधन) बिल 2023 में किया गया है। राज्य सरकार ने संशोधित विधेयक के जरिये लोन लेने वाले व्यक्तियों के लिए अपने लोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। अब तक बैंकों द्वारा लोन लेने वाले व्यक्तियों से प्रत्येक लोन पर प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार को कुछ नहीं मिलता लेकिन अब सरकार संपत्ति हस्तांतरण एक्ट 1882 के सेक्शन 17 में संशोधन के जरिये, बैंक द्वारा मंजूर किए गए कुल लोन पर 0.25 फीसदी रजिस्ट्रेशन फीस लेगी। यह संबंधित बैंक द्वारा लोन लेने वाले व्यक्ति के खाते से काटकर सरकार को दी जाएगी। राज्य सरकार ने उक्त केंद्रीय एक्ट के सेक्शन 58 में एक नया क्लाज (एफ) जोड़ते हुए इस रजिस्ट्रेशन फीस को प्रभावी किया है।

अभी तक मेट्रो सिटी में ही था नियम

लोन के रजिस्ट्रेशन संबंधी कानून फिलहाल देश के मेट्रो शहरों में ही लागू था। पंजाब में यह पहला मौका है, जब कोई राज्य अपने शहरों-कस्बों समेत सभी गांवों को भी इस रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया है। इससे सरकार को अतिरिक्त आय तो मिलेगी ही, साथ ही उपभोक्ता का लोन भी रजिस्टर्ड हो जाएगा।

लोन देने वाले बैंक प्रबंधक को सब-रजिस्ट्रार की शक्तियां

सरकार ने संशोधित बिल के जरिये ही लोन रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बैंक के प्रबंधक को उप रजिस्ट्रार की शक्तियां देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि सभी बैंक लोन मंजूर करते समय विभिन्न तरह के दस्तावेज गिरवी रखते हैं, जिनके गुम होने पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। हालांकि उक्त संशोधन के तहत रजिस्टर्ड लोन से संबंधी कागजात के लिए बैंक जवाबदेह होंगे। बैंकों को अब प्रत्येक लोन को रजिस्टर्ड करना होगा और उससे जुड़े दस्तावेजों की हिफाजत भी करनी होगी।

10 लाख रुपये पर लगेंगे 2500 रुपये

जानकारों की मानें तो अगर आप कार 10 लाख रुपये का कार लोन लेते हैं तो आपको इसके रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपये देने होंगे। वहीं, 50 लाख रुपये के होम लोन पर 12,500 रुपये इसके रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाने होंगे।

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