फ्लाइट का टाइम चेंज करने के बाद शिकायतकर्ता को न बताना स्पाइस जेट को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए स्पाइस जेट को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को नई दिल्ली से चंडीगढ़ की फ्लाइट का किराया वापस करे।
साथ ही सात हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता बिमलजीत कौर निवासी मुल्लांपुर गरीबदास जिला एसएएस नगर मोहाली ने गुड़गांव स्थित स्पाइस जेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सिविल एयरलाइंस टर्मिनल चंडीगढ़ एयरपोर्ट के रिजनल मैनेजर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि वह 31 अक्तूबर 2015 को सिडनी (आस्ट्रेलिया) से दिल्ली वाया बैंकाक लौट रहीं थीं। वह नई दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सुबह 11:45 बजे पहुंच गईं। नई दिल्ली से चंडीगढ़ की फ्लाइट दोपहर बाद 2:13 बजे थी।
वह आश्चर्यचकित रह गईं कि स्पाइस जेट ने फ्लाइट का टाइम चेंज कर दिया और वह 11 बजे ही चंडीगढ़ चली गई। इस कारण उन्हें चंडीगढ़ बस से आना पड़ा। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में एक दिसंबर 2015 को कानूनी नोटिस भेजा। इसमें नई दिल्ली से चंडीगढ़ का एयर किराये के साथ डैमेज चार्ज की भी मांग की।
स्पाइस जेट ने अपना पक्ष रखते हुए उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को उनके मोबाइल पर मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दे दी थी। उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।