पंजाब सरकार ने राज्य के विकलांग स्वतंत्रता सेनानी, सेनानियों की विधवाएं, पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिकों के आश्रितों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए विशेष योजना शुरू की है।
संसदीय सचिव रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के मुख्य संसदीय सचिव विरसा सिंह वलटोहा ने बताया कि विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों के आश्रितों या पेंशन रहित पूर्व सैनिक जिनकी विकलांगता 60 प्रतिशत या इससे अधिक है और सभी स्त्रोतों से उनकी आय तीन लाख रुपये से कम है।
इस स्कीम के तहत तिपहिया साइकिल, स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक बेड आदि खरीद कर उपलब्ध करवाये जाएंगे।
वलटोहा ने कहा कि आवेदक अपना आवेदन पंजाबी भाषा में दें। डिस्चार्ज बुक और पहचान पत्र की फोटो कॉपी, जिला रक्षा सेवाएं कल्याण कार्यालय द्वारा जारी विधवा का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया आय प्रमाण पत्र, विकलांगता का सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र और आवश्यक साजो समान संबंधी मिलिट्री अस्पताल/ ईसीएचएस से संबंधित अस्पताल/ पॉलीक्लीनिक या सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र की कॉपियां भी आवेदन पत्र के साथ लगाएं।