हरियाणा सरकार ने कोरोना से जंग जीतने के लिए चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ समेत अन्य आवश्यक सेवाओं में तैनात अनेक कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया है। इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति इसी माह थी। प्रशासनिक सचिव सेवा विस्तार का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेंगे। यह निर्णय मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में संकट समन्वय समिति की बैठक में लिया गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) अधिनियम के तहत कोविड-19 को अधिसूचित किया है। इसके तहत अनेक दिशा निर्देशों का पालन सभी प्रशासनिक सचिवों और डीसी को कराना होगा। लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करानी होगी।
डोर टू डोर खुदरा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीसी और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए व्यापक प्रचार भी किया जाएगा। दूध व सब्जियां इत्यादि जरूरी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो, इसके निर्देश पुलिस को दे दिए गए हैं। इन सामानों की गाड़ियां जगह-जगह नहीं रोकी जाएंगी। जरूरतमंदों, गरीबों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भोजन के पैकेट भी पहुंचाए जाएंगे।
पुलिस महानिदेशक सहित गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह-1 और गृह-2 के सचिव आवश्यक कर्मचारियों, वस्तुओं, सेवाओं के सुचारु आवागमन के लिए वाहनों के पास, ई-पास जारी करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के कर्मियों और अन्य अंतरराज्यीय सीमा मुद्दों से संबंधित किसी भी आवागमन संबंधी समस्याओं के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ ये समन्वय भी स्थापित करेंगे।
आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष (आवश्यक सेवाओं के लिए) और स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष (कोविड-19 मामलों पर नजर रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए) का संचालन किया जा रहा है। संपूर्ण राज्य (पंचकूला, गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोडकर) के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 और पंचकूला, गुरुग्राम व फरीदाबाद के लिए हेल्पलाइन नंबर 8558893911 संचालित है। इस पर प्राप्त होने वाली जनता की शिकायतों को प्रभावी रूप से निपटाया जा रहा है। पूरे राज्य के लिए जल्द हेल्पलाइन नंबर 1100 भी चालू किया जाएगा। उद्योग विभाग सरकार को उन उद्योगों की सूची शीघ्र देंगे, जिनका आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए चालू रहना जरूरी है।