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पंजाब: पांचवीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए खुले स्कूल, 15 साल से अधिक के विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण अनिवार्य

Mon, 07 Feb 2022 09:16 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

रविवार को सरकार की ओर से जारी आदेश में सूबे में विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान को खोलने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी आने का इच्छुक नहीं है तो वह ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकता है।
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नवांशहर के स्कूल में प्रार्थना करते बच्चे। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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पंजाब में कोरोना संक्रमण में आई गिरावट के बाद सोमवार से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोल दिए गए। हालांकि 5वीं तक के स्कूल बंद ही रहेंगे। इन कक्षाओं में पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। सरकार ने निर्देश दिया है कि स्कूल आने वाले 15 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों का टीकाकरण अनिवार्य है।

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रविवार को सरकार की ओर से जारी आदेश में सूबे में विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान को खोलने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी आने का इच्छुक नहीं है तो वह ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकता है। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को टीके की दोनों खुराकें लगी होना अनिवार्य है। अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो रैपिड टेस्ट को पंजाब में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। पंजाब आने वाले किसी व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ है तो रैपिड टेस्ट या उसके पास 72 घंटे के भीतर की कोरोना संक्रमण की निगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है।

75 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पंजाब में बार और मॉल 75 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, म्यूजियम आदि भी 75 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होगा। वातानुकूलित बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगी।

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