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संजीव महाजन ने कहा था रोहित उसके अंडर काम कर चुका है, नहीं देगा गवाही

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चंडीगढ़। हत्या के केस में गवाह को धमकाने के मामले में सेक्टर-17 थाना पुलिस आरोपी संजीव महाजन के बाद बुधवार को गैंगस्टर विकास मोर उर्फ बॉक्सर को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। पुलिस ने आरोपी विकास को जिला अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड लिया है। पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर विकास मोर ने पूछताछ में बताया कि संजीव महाजन उसके साथ जेल में है। महाजन ने उससे कहा था कि रोहित और वह दोनों एक ही क्षेत्र से हैं। रोहित उसके अधीन काम कर चुका है इसलिए वह रोहित को उसके खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए बोल देगा। उसके कहने के बाद रोहित उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। महाजन ने रोहित से खुद के अच्छे संबंध होने की बात कही थी।
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कॉल के माध्यम से रोहित को मिल रही धमकी के मामले में विकास मोर ने पुलिस को बताया कि उसके साथ हत्या केस में शामिल अमित अभी जेल से बाहर है। हो सकता है वह रोहित को व्हाट्सएप कॉल से धमकी दे रहा हो। अमित ने मेरे साथ व्हाट्सएप पर फोटो भी लगा रखी है। इसलिए रोहित को लग रहा होगा कि यह धमकियां मैं दिलवा रहा हूं। विकास ने कहा कि उसने रोहित को कोई फोन नहीं किया है।
संजीव महाजन के लिए जा चुके हैं वायस सैंपल
पुलिस ने इस मामले में आरोपी संजीव महाजन का वायस सैंपल लेने के संबंध में जिला अदालत में अर्जी दायर की थी। अर्जी में पुलिस ने मांग की गई थी कि केस की जांच के लिए आरोपी को सेक्टर-36 स्थित सीएफएसएल लैब ले जाना होगा। 21 दिसंबर को अदालत ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए आरोपी के वायस सैंपल लेने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को सीएफएसएल ले जाकर उसके वायस सैंपल एकत्र किए थे। फिलहाल पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार है।
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यह है मामला
जींद के चार लोगों ने (बॉक्सर गैंग) एक युवक की सेक्टर-17 के पुराने जिला अदालत के सामने गोली मार कर हत्या कर दी थी। उसी केस में संजीव महाजन पर शिकायतकर्ता व गवाह सन्नी एन्क्लेव निवासी रोहित कुमार को मुख्य आरोपी विकास मोर के खिलाफ गवाही न देने को लेकर धमकाने का आरोप है। इसी आरोप में पुलिस ने संजीव महाजन पर केस दर्ज किया था। सेक्टर-17 थाना पुलिस जिस फोन नंबर से महाजन द्वारा कॉल की गई थी उस नंबर के मालिक से पूछताछ की थी। उसने बताया कि महाजन ने अदालत में पेशी के दौरान उससे कॉल करने के लिए फोन मांगा था। इसी दौरान उसने गवाह और पीड़ित को धमकाया था।
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