फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जानिए, किस मामले में दोषी पाए गए साजी मोहन

Wed, 05 Mar 2014 11:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
एनसीबी मालखाने से 13 लाख 81 हजार रुपये गबन के मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर साजी मोहन और सुपरिटेंडेंट बलविंदर सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाजर सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है।
विज्ञापन


अदालत ने साजी मोहन को भ्रष्टाचार, साजिश रचने, सरकारी संपति में गबन करने और सुपरिटेंडेंट बलविंदर को सरकारी संपति में गबन करने की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। साजी मोहन के वकील ने अदालत में दलील दी कि मालखाने से रुपये निकालकर बैंक में जमा करवाने का काम जोनल डायरेक्टर का नहीं होता है।

स्लिप पर साजी मोहन के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर को लेकर सीएफएसएल की रिपोर्ट भी साफ नहीं है। अदालत में दलील देते हुए कहा कि साजी मोहन को जबरदस्ती मामले में फंसाया गया है। अदालत दोनों की सजा पर 07 मार्च को फैसला सुनाएगी।
विज्ञापन


गौरतलब है कि इस संबंध में 30 जनवरी 2009 को मामला दर्ज कराया था। मुंबई एटीएस ने 12 किलो हेरोइन तस्करी के आरोप में पूर्व जोनल डायरेक्टर साजी मोहन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एनसीबी मालखान इंचार्ज ने मालखाने का रिकार्ड चेक किया तो जब्त किए गए 13 लाख 81 हजार रुपये मालखाने में कम पाए गए थे।

एनसीबी के मालखान इंचार्ज आरसी बोध ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर साजी मोहन और सुपरिटेंडेंट बलविंदर सिंह के खिलाफ सेक्टर-3 थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार साजिश रचने और गबन का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

जांच में पाया गया था कि सुपरिटेंडेंट ने मालखाने से 13 लाख 81 हजार रुपये जोनल डायरेक्टर को पीयू स्थित बैंक में जमा करवाने के लिए दिए थे। लेकिन, उन्होंने रुपये जमा करवाने के बजाए गाड़ी खरीद ली थी। अदालत ने मामले में पूर्व जोनल डायरेक्टर साजी मोहन और सुपरिटेंडेंट बलविंदर पर 25 फरवरी 2011 को भ्रष्टाचार साजिश रचने और गबन के आरोप तय किए थे।

हेरोइन तस्करी में हो चुकी है सजा
मालखाने से जब्त हेरोइन निकालकर बेचने के मामले में 11 मार्च 2013 को जिला अदालत एनसीबी केपूर्व जोनल डायरेक्टर साजी मोहन और सुपरिटेंडेंट को 13-13 साल की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना कर चुकी है।

मुंबई में चल रहा है अभी साजी मोहन का केस
एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर साजी मोहन के खिलाफ हेरोइन तस्करी का मामला अभी मुंबई में चल रहा है।  2009 में एटीएस ने साजी मोहन को 12 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा था।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें