सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। धर्मसोत की याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि इस मामले में अदालत में चालान पेश किया जा चुका है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत व पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां के भतीजे दलजीत सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इससे पहले सभी हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद 23 अगस्त को उनकी नियमित जमानत की मांग पर फैसला सुरक्षित किया था।
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धर्मसोत की याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि इस मामले में अदालत में चालान पेश किया जा चुका है। मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर आरोप है कि जब वह वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी।
इसी मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में धर्मसोत के खिलाफ 6 जून को आईपीसी विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने बताया था कि धर्मसोत ने रिश्वत लेने के लिए बीच में अपने एक खास व्यक्ति को माध्यम बनाया था। जिस व्यक्ति से धर्मसोत कोई नाता न होने की दलील दे रहें हैं उसे सुरक्षा देने की मांग वह अपना मीडिया एडवाइजर बताते हुए कर रहे थे।
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रिश्वत की राशि को संपत्ति में निवेश किया गया और मंत्री रहते धर्मसोत ने कई संपत्तियां खरीदी। इन संपत्तियों की खरीद के लिए राशि कहां से आई वह जवाब नहीं दे सके। विधानसभा चुनाव में नामांकन भरते हुए भी उन्होंने इन संपत्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने धर्मसोत की नियमित जमानत की मांग पर 23 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।