चंडीगढ़। शहर के निजी और कॉन्वेंट स्कूलों में भवन नियमों के उल्लंघन और छात्र सुरक्षा से जुड़े मामलों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को सभी निजी स्कूल प्रबंधनों के साथ बैठक कर स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक जुलाई तक स्कूल परिसरों में पिक एंड ड्रॉप पॉइंट, बोर्डिंग-डीबोर्डिंग क्षेत्र और पार्किंग स्थलों पर किए गए अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण (डेमोलिशन) की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में डीसी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया कि जून माह के दौरान सभी प्रकार की भवन वॉयलेशन स्वयं दूर कर लें। इसके बाद एस्टेट ऑफिस की टीमें औचक निरीक्षण करेंगी और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्कूल वाहनों की व्यवस्था, पार्किंग स्थलों के उपयोग, स्वीकृत भवन नक्शों के पालन तथा छात्र परिवहन सुरक्षा नीति (स्ट्रैप्स) के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की बोर्डिंग और डीबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी तरह स्कूल परिसर के भीतर सुरक्षित वातावरण में करवाई जाए। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती भी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था की आशंका न रहे।
प्रशासन ने बैठक में यह भी चिंता जताई कि कई निजी स्कूलों में स्वीकृत पार्किंग स्थलों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के विपरीत किया जा रहा है। कुछ स्कूलों ने पार्किंग क्षेत्रों को लॉन, खेल मैदान, स्विमिंग पूल, गार्ड रूम या अन्य निर्माण कार्यों में तब्दील कर दिया है। इस पर डीसी ने स्पष्ट कहा कि भवन नक्शे में स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल स्कूल बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, दुरुपयोग या संरचनात्मक बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
स्ट्रैप्स नीति लागू करना अनिवार्य
डीसी ने छात्र परिवहन सुरक्षा नीति (स्ट्रैप्स) के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों के सुरक्षित आवागमन के लिए निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन प्रत्येक स्कूल के लिए अनिवार्य है। प्रशासन समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करेगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सुरक्षा मानकों, पार्किंग व्यवस्था और भवन नियमों के उल्लंघन पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
स्कूलों को दिए गए प्रमुख निर्देश
स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल वाहन पार्किंग के लिए किया जाए।
पार्किंग क्षेत्र को लॉन, खेल मैदान, स्विमिंग पूल या अन्य उपयोग में बदलना प्रतिबंधित रहेगा।
भवन नक्शे में किसी भी प्रकार का अनधिकृत बदलाव तत्काल हटाया जाए।
विद्यार्थियों की बोर्डिंग और डीबोर्डिंग स्कूल परिसर के भीतर सुरक्षित तरीके से करवाई जाए।
नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई और डेमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी।