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Punjab News: पूर्व मंत्री अनिल जोशी को हाईकोर्ट से राहत, अगले आदेश तक मामले के ट्रायल पर लगाई रोक

Wed, 13 Sep 2023 09:48 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया और एक रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके चलते उनके खिलाफ 31 अगस्त 2021 को अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई थी। 
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पूर्व मंत्री अनिल जोशी। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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कोरोना काल के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने व अन्य धाराओं में अमृतसर में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली पूर्व मंत्री अनिल जोशी की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही जोशी के खिलाफ इस मामले में ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

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याचिका दाखिल करते हुए जोशी ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अमृतसर में लोकप्रिय नेता हैं और दो बार विधायक रह चुके हैं। 2017 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सत्ता पक्ष ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना आरंभ कर दिया। कोरोना काल के दौरान याचिकाकर्ता ने गरीबों की मदद की और भूखों तक भोजन पहुंचाया था।

याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया और एक रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके चलते उनके खिलाफ 31 अगस्त 2021 को अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई थी। 
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याची ने कहा कि इस मामले में याची के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और ऐसे में इस एफआईआर को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही अगले आदेश तक याची के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है।

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