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सौ रुपए के लिए युवक की हत्या करने वाले आरोपी राहुल को नहीं मिली जमानत

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चंडीगढ़। मौलीजागरां निवासी युवक अमित की हत्या के मामले में आरोपी राहुल की जमानत याचिका जिला अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। आरोपी ने केवल 100 रुपये के लिए अमित की हत्या कर दी थी। आरोपी बीते 19 अप्रैल से जेल में बंद है। आरोपी ने अदालत से अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। आरोपी ने याचिका में कहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी पीठ में दर्द रहता है। इसके बाद उसे सेक्टर-32 के अस्पताल ले जाया गया। वहां सर्जरी हुई, लेकिन ठीक होने से पहले ही उसे वापस जेल भेज दिया गया। कोरोना संक्रमण के कारण वह जेल में सुरक्षित नहीं है। चालान पेश करने में पुलिस को काफी समय लगेगा। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को पूरी तरह से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं और ठीक होने के बाद ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली थी। मामले में अभी जांच चल रही है, इसलिए राहुल को जमानत देने पर वह सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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मामला बीते 16 अप्रैल का है। मौलीजागरां निवासी शिवकुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बड़ा बेटा अमित फास्ट फूड की रेहड़ी लगाता है। उसे अपने दोस्त भरत के दोस्त से एक्टिवा ली थी। एक्टिवा सही से न चलाने के कारण वह दीवार में लग गई, जिसके बाद भरत, राहुल, गुरु और प्रदीप ने उसे बहुत पीटा। अमित ने एक्टिवा ठीक करवाने के लिए 15 सौ रुपये दिए, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों ने 100 रुपये मांगे। 16 अप्रैल को आरोपी उनके घर आए और अमित के बारे में पूछा। इस दौरान भरत के हाथ में चाकू था। कुछ देर बाद शिवकुमार को किसी ने बताया कि उनका बेटा मौलीजागरां कांप्लेक्स के पास खून से लथपथ पड़ा है, जिसके बाद उसे मनीमाजरा अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे सेक्टर-6 पंचकूला रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने अमित को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अमित के पिता शिवकुमार की शिकायत पर चारों के खिलाफ हत्या की धारा में मामला दर्ज किया था।
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