पंजाब सरकार द्वारा पंजाब स्लम डवैलर्स (स्वामित्व अधिकार) एक्ट 2020 लागू करने से राज्य भर के लगभग 60,000 झुग्गी-झोपड़ी वालों को स्वामित्व अधिकारों के साथ-साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। हाल ही में विधानसभा में पास किया गया यह कानून शहरी झुग्गी-झोपड़ियों वाले क्षेत्रों की सूरत बदल देगा।
प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी वालों को कानूनी प्रक्रिया द्वारा बेदखल करने की महंगी और भारी प्रक्रिया को चुनने के बजाय उनके लिए नागरिक सुविधाओं को यकीनी बनाने संबंधी कानून लाने का फैसला किया था। इसके अलावा झुग्गी-झोपड़ी वालों के कब्जे वाली जमीन के बड़े हिस्से से कोई राजस्व पैदा न होने से सरकार ने महसूस किया कि इसे खाली करना जरूरी नहीं है। इस समय राज्य के 29 शहरों में लगभग 60,000 झुग्गी-झोपड़ी हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि यह कानून शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में सहायक सिद्ध होगा। नया कानून किसी भी शहरी क्षेत्र में झुग्गी में रहने वालों को उनके कब्जे के अधीन जमीन पर निवास का अधिकार देगा। अगर जमीन के उसी टुकड़े पर उनका निपटारा नहीं हुआ तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक जमीन पर सेटल किया जाएगा।