पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आधारित आतंकी गिरोह का पर्दाफाश किया और तीन गुर्गों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरोह को हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा चला रहा है। पुलिस ने नवांशहर के सीआईए कार्यालय पर हैंड ग्रेनेड हमले की गुत्थी को भी सुलझा लिया है। यह जानकारी पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने सोमवार को दी।
.@PunjabPoliceIndia has solved hand grenade attack at CIA Office Nawanshahr by busting a major Pak-based terror module run by Harvinder Singh alias Rinda with arrest of its three operatives, informed DGP, Punjab Police VK Bhawra. One live hand grenade recovered from accused persons.
- Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) 18 Apr 2022
उल्लेखनीय है कि सात और आठ नवंबर, 2021 की रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस कर्मियों को मारने के इरादे से नवांशहर के सीआईए कार्यालय में हैंड ग्रेनेड फेंका था। इस हमले में सीआईए कार्यालय में मौजूद पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे थे। सोमवार को गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान नवांशहर के गांव बैंस निवासी मनीष कुमार उर्फ मनी उर्फ बाबा, जिला जालंधर के गोरायां के गांव अट्टा निवासी रमनदीप सिंह उर्फ जक्खू और एसबीएस नगर के गांव साहलों निवासी प्रदीप सिंह उर्फ भट्टी के तौर पर हुई है।
पुलिस ने इनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है। डीजीपी वीके भावरा ने कहा कि व्यापक और निरंतर जांच के बाद काउंटर इंटेलिजेंस विंग और एसबीएस नगर पुलिस ने इस हमले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान रमनदीप ने कुबूला कि उसने हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देश पर मनीष के साथ मिलकर नवांशहर सीआईए कार्यालय पर हैंड ग्रेनेड फेंका था, जबकि रिंदा के इशारे पर ही रमनदीप ने लुधियाना-फिरोजपुर रोड के बीच किसी ठिकाने से दो हैंड ग्रेनेड प्राप्त किए थे।
कौन है रिंदा
एसबीएस नगर के एसएसपी संदीप कुमार ने बताया कि रमनदीप के खुलासे के मुताबिक एक हैंड ग्रेनेड नवांशहर में हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया जबकि उसके जैसा ही दूसरा पी-80 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। हरविंदर उर्फ रिंदा ने इस हमले को अंजाम देने के लिए रमनदीप के साथ चार लाख रुपये में सौदा किया था।
उल्लेखनीय है कि पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और हरियाणा में सक्रिय गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा एक हिस्ट्रीशीटर है और कत्ल, कांट्रैक्ट किलिंग, डकैती, फिरौती और स्नैचिंग जैसे अपराधों में वांछित है। पुलिस ने इस मामले में रिंदा को भी आरोपी बनाया है और आठ नवंबर, 2021 की एफआईआर में गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट की धाराएं 13/16 /17 /18 /18 -बी/20 शामिल की गई हैं। पहले यह मामला विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धारा 3, 4 और 5 और आईपीसी की धाराओं 307, 427 और 120-बी के अंतर्गत थाना सिटी नवांशहर में दर्ज किया गया है।