पंजाब सरकार ने अनलॉक-2 के तहत मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केवल आवश्यक गतिविधियों को ही कंटेनमेंट जोनों में अनुमति दी जाएगी। पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर संचालन, व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही और बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से आने के बाद अपने गंतव्य के लिए व्यक्तियों की यात्रा और उनके गंतव्य तक जाने सहित आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
प्रवक्ता ने कहा कि शादी से संबंधित समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक न हो और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक न हो। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जुर्माने के साथ दंडनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। हालांकि, उनकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इसी तरह, रेस्टोरेंटों को 50 फीसदी मेहमानों या 50 मेहमानों के साथ रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि बार बंद रहेंगे।
खेल परिसर, स्टेडियम और सार्वजनिक पार्कों को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एसओपी के अनुसार दर्शकों के बिना सुबह 7 से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। उद्योगों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निर्माण गतिविधियों आदि की अनुमति दी गई है। किसी भी प्रतिबंध के बिना बसों के अंतरराज्यीय संचालक की अनुमति दी जाएगी और परिवहन वाहन बैठने की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को संचालन के लिए कोई अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के समय के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अंतरराज्यीय यात्रियों के लिए कोवा-एप और स्व-निर्मित पास का उपयोग अनिवार्य होगा।