हरियाणा और पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि स्ट्रे डॉग्स के शिकार हुए लोगों के लिए पॉलिसी बना दी गई है। हरियाणा और पंजाब दोनों ने स्ट्रे डॉग्स के हमले के कारण हुई मौत की स्थिति में 1 लाख रुपये मुआवजा और फ्री इलाज का प्रावधान रखा है। हालांकि चंडीगढ़ ने इससे किनारा करते हुए कहा कि एमसी की हाउस बैठक में मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बनी और ऐसी पॉलिसी से इनकार किया गया है। सभी के जवाब रिकार्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने बहस के लिए 8 नवंबर सुनवाई स्थगित कर दी।
स्ट्रे डाग्स के हमलों की बढ़ती संख्या और उनके हमले का शिकार हुए लोगों की मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । इस दौरान पंजाब सरकार ने बताया कि सरकार ने न सिर्फ लावारिश कुत्तों बल्कि अन्य लावारिश जानवरों जैसे सांड़, भैंस, घोड़े आदि के हमलों में जान गंवाने वालों को एक लाख रुपय मुआवजा देन का प्रावधान बना दिया है। इसी तरह इनके हमले में घायल होने वालों को उनकी अवस्था के अनुपात में एक लाख तक मुआवजा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह पॉलिसी सभी नगर निगमों और परिषदों को भेजी जा चुकी है और इस पर इन सभी की सहमति भी मिल गई है।