एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए ली गई पीएमटी परीक्षा के खिलाफ याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इस मामले में दायर चार विभिन्न याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को जस्टिस जीएस संधावालिया की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इस मामले में रवनीत कौर सहित अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि बाबा फरीद विवि ने पीएमटी की परीक्षा के नतीजे पर्सेंटाइल के अनुसार घोषित किए, जबकि परीक्षा की नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी।
इसके अलावा यह परीक्षा सिर्फ पंजाब में आयोजित की गई और दो शिफ्टों में इस परीक्षा के आयोजन से विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि परीक्षा में कई प्रश्न सही नहीं थे, जिसका नुकसान विद्यार्थियों को ही हुआ।