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विस चुनावः वोट बनवाना है या संशोधन करवाना है, इस तारीख से कराएं

Tue, 06 Sep 2016 09:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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मतदाता
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विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अगर आप वोट बनवाना चाहते हैं या किसी तरह का संशोधन कराना चाहते हैं तो इस तारीख से करा सकते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी के आरंभ में होने की संभावना है।
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पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) वीके सिंह ने कहा है कि दो जुलाई को संशोधित मतदाता सूची की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उसके बाद वह किसी भी समय चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे।

सिंह ने कहा कि पिछली बार जनवरी के अंत में चुनाव हुए थे और इस बार जनवरी अंत या फरवरी में चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव की तिथियां भारतीय निर्वाचन आयोग ने  घोषित करनी है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सितंबर के तीसरे सप्ताह में पंजाब के दौरे पर आएंगे।
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7 सितंबर से शुरू हो जाएगा काम

नगर पंचायत किछौछा के अध्यक्ष उपचुनाव में रविवार को मतदान करने के लिए लाइन में लगे मतदाता। - फोटो : अमर उजाला
चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए सीईओ ने कहा कि सात सितंबर से पंजाब भर में मतदाता सूचियों के संशोधन का काम शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हैं या उनके नामों में कोई गलती या किसी अन्य वोटर के नाम पर आपत्ति है तो वह अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं।

उन्होंने पंजाब के युवाओं से खासकर अपील की कि एक जनवरी 2017 को 18 साल की उम्र पार करने वाले युवा भी अपना नाम वोटर सूची में दर्ज करवा सकते हैं। मतदाता सूची के संशोधन का काम सात अक्तूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से वंचित न रह जाए।

10 और 24 सितंबर को पंजाब के ग्राम सभा, वार्ड, चुनाव बूथ, डीईओ, ईआरओ, बीएलओ कार्यालयों में मतदाता सूची रखी जाएगी। मतदाता इन सूचियों में अपना नाम जांच कर सकते हैं। 11 और 24 सितंबर को इन स्थानों पर पोलिंग स्टाफ बैठेगा। वहां मतदाता अपना विवरण संशोधित करवा पाएंगे।
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पहले मतदाता बनो फिर बन पाओगे विधायक

एसजीआरआर में मतदान करती छात्राएं - फोटो : AmarUjala
पंजाब विधानसभा में पैराशूट उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने के पहले प्रदेश का मतदाता बनना होगा, अन्यथा वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पहले उस प्रदेश का मतदाता बनना अनिवार्य है।

यदि कोई शख्स पंजाब का मतदाता नहीं है तो उसे चुनाव लड़ने से पहले मतदाता सूची में खुद को पंजीकृत करवाना होगा। पिछली बार खडूर साहिब से भाई बलबीर सिंह को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उनका वोट दिल्ली में था।
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