फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Punjab: बर्खास्त एसएसपी राजजीत सिंह हुंदल को राहत, हाईकोर्ट ने भगोड़ा घोषित करने पर एक हफ्ते की रोक लगाई

Thu, 13 Jul 2023 01:08 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

राजजीत सिंह ने कहा था कि उसके खिलाफ की गई सारी कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। उसे बर्खास्त करने का आदेश भी नियमों को ताक पर रख कर जारी किया गया है। याची को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी तय प्रक्रिया के खिलाफ जारी किया गया है।
विज्ञापन
राजजीत सिंह - फोटो : फाइल
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नशा तस्करी व अन्य धाराओं को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में पूर्व एसएसपी राजजीत सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उसे भगोड़ा करार देने की प्रक्रिया पर एक सप्ताह की रोक लगा दी है। इसके साथ ही उसे अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए भी इतनी ही मोहलत दी है।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें: उफनाई ब्यास-सतलुज: पाकिस्तान ने खोले सुलेमान हेड वर्क्स के फ्लड गेट, पंजाब के दक्षिणी मालवा को मिली राहत

याचिका दाखिल करते हुए राजजीत सिंह ने कहा कि उसके खिलाफ की गई सारी कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। उसे बर्खास्त करने का आदेश भी नियमों को ताक पर रख कर जारी किया गया है। याची को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी तय प्रक्रिया के खिलाफ जारी किया गया है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने इस पर याचिका के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। दोबारा हुई सुनवाई के दौरान याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अब राजजीत सिंह को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान उसको भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी उसके बाद अन्य विषयों को देखा जाएगा।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें