पत्नियों को पुरुषों की आय से जुड़े सबूत खोजने के बोझ से बचाने के लिए हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ की सभी फैमिली कोर्ट को एक आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक, अदालतें वैवाहिक विवाद मामलों में संपत्ति, आय आदि को लेकर हलफनामा सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट के जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने पारिवारिक विवाद का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
कोर्ट ने कहा कि अगर फैमिली कोर्ट इस तरह की प्रक्रिया शुरू करती हैं तो मामलों का जल्दी निपटारा होगा और भरण पोषण की मांग करने की इच्छुक पत्नियों को अनावश्यक बोझ से बचाया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस तरह के मामले में आय व संपति के दिए हुए हलफनामें की जांच भी होनी चाहिये। इसके लिए चाहे कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जा सकता है।