पहले दिन आयोजित परीक्षा के प्रश्नों का दूसरे दिन होने वाली परीक्षा में दोहराव का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस मामले में परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इन सभी याचिकाओं पर अब हाईकोर्ट ने एक साथ एक ही बेंच के समक्ष सुनवाई का फैसला लिया है।
हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की गई संयुक्त पात्रता की मुख्य परीक्षा के परिणाम पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक जारी रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मुख्य परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगाई थी जिसके खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पांच अगस्त को परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन परिणाम पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट की एकल बेंच के समक्ष संयुक्त पात्रता परीक्षा में बिना दस्तावेजों की जांच के मुख्य परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए पहुंची थी। सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच और छह अगस्त को होने जा रही परीक्षा पर रोक लगा दी थी। आदेश के तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील दाखिल कर दी थी। सरकार की अपील पर खंडपीठ ने सरकार को परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही यह दोनों याचिकाएं विचाराधीन हैं।
पहले दिन आयोजित परीक्षा के प्रश्नों का दूसरे दिन होने वाली परीक्षा में दोहराव का मामला भी हाईकोर्ट पहुंच गया था। इस मामले में परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इन सभी याचिकाओं पर अब हाईकोर्ट ने एक साथ एक ही बेंच के समक्ष सुनवाई का फैसला लिया है। मंगलवार को इस मामले में तकनीकी कारणों से बहस नहीं हो सकी। ऐसे में हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए सभी मामलों में सुनवाई स्थगित की दी।