अगर वह इस तरह की छूट चाहते हैं तो उनको यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाईन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्री पोर्टल पर कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं और यहां पहुंचने पर जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दिया गया फैसला अंतिम होगा।
उन्होंने कहा कि यात्री आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट को जमा करवा कर संस्थागत एकांतवास की छूट ले सकते हैं। यह टेस्ट यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के दौरान किया जाना चाहिए। टेस्ट की रिपोर्ट विचारने के लिए पोर्टल पर अपलोड की जाए। हर एक यात्री रिपोर्ट की प्रमाणिकता के संबंध में स्व-घोषणा भी जमा करेगा और जानकारी गलत पाए जाने पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। टेस्ट रिपोर्ट भारत में दाखिल होने के मौके पर हवाई अड्डे पर भी दिखाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले यात्रियों को संबंधित एजेंसियों द्वारा टिकट के साथ-साथ क्या करना है और क्या नहीं करना, संबंधी जानकारी भी मुहैया करवाई जाएगी। सभी यात्रियों को अपनी मोबाइल डिवाइस पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और हवाई जहाज व समुद्री जहाज में सवार होने पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ लक्षण न पाए जाने वाले यात्रियों को सवार होने की आज्ञा होगी।