इसके बाद उन्होंने तीनों के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। याची ने बताया कि टोडरमल जिन्होंने इतना सब किया आज उनकी ही हवेली जर्जर हालात में है। न तो पंजाब सरकार और न ही एसजीपीसी जो इसकी मालिक है, इसके रखरखाव के लिए कोई काम कर रही है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि एसजीपीसी ने इस हवेली में निर्माण का कार्य भी आरंभ कर दिया।
याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस ऐतिहासिक महत्व की इमारत को संरक्षित किया जाए और इसके जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को हवेली के संरक्षण के लिए एसजीपीसी के साथ हुए समझौते को पूरा करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा करते हुए याचिकाकर्ता के साथ विमर्श करना जरूरी है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि पंजाब सरकार, एसजीपीसी और याचिकाकर्ता के बीच हवेली के संरक्षण को लेकर दिसंबर में बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया कि संरक्षित स्मारक के संरक्षण और मरम्मत के प्रस्ताव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चंडीगढ़ कार्यालय भेजा जाएगा। इस कार्य की जिम्मेदारी एसजीपीसी की होगी। सरकार और एसजीपीसी के बीच आपसी समझ को प्रभावी बनाने के लिए एक समझौता किया जाएगा। नवीकरण का पूरा प्रस्ताव एसजीपीसी द्वारा एक सप्ताह के भीतर सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि हवेली में कोई नया निर्माण नहीं होगा और जो हो चुका है उसे हटा दिया जाएगा।