अगर उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनको संस्थागत एकांतवास के 7 दिन पूरे होने पर घर जाने की आज्ञा दे दी जाएगी, जहां उनको अगले 7 दिन तक घरेलू एकांतवास में रहने और अपनी स्वास्थ्य की खुद निगरानी की सलाह दी जाएगी। इस संबंध में व्यक्ति को लिखित घोषणा स्वास्थ्य अधिकारियों / जिला प्रशासन को देना होगा।
असाधारण हालत जैसे गर्भावस्था / पारिवारिक सदस्य की मौत / गंभीर मानसिक बीमारी संबंधी मामलों में, डिप्टी कमिश्नर संस्थागत क्वारंटीन की बजाय 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन की आज्ञा दे सकते हैं लेकिन इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा।
सभी यात्रियों को डाउनलोड करना होगा कोवा एप
सभी यात्रियों को कोवा एप डाउनलोड करना होगा। हवाई जहाज/रेल/अंतरराज्यीय सड़क मार्ग से पंजाब में दाखिल होने वाले सभी व्यक्तियों की एंट्री प्वाइंट्स पर ही कोविड-19 के लक्षणों संबंधी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान संदिग्ध पाए गए यात्रियों को जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, उनको दर्जा 2 या दर्जा 3 की स्वास्थ्य सुविधाओं में रखा जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति में कोविड संबंधी लक्षण न हों या टेस्टिंग निगेटिव है तो उसे एक अंडरटेकिंग देकर घर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस अंडरटेकिंग में 14 दिनों के लिए घर में एकांतवास, अपनी स्वास्थ्य स्थिति की खुद निगरानी और कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण नजर आने पर नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा को सूचित करना लाजिमी होगा।
एमपी, एमएलए, पत्रकारों के लिए होम क्वारंटीन जरूरी नहीं
पंजाब से अक्सर बाहर जाने या अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले यात्री जैसे कि एमपी/ एमएलए, डॉक्टर, पत्रकारों, इंजीनियरों, कार्यकारी, व्यापारी, ट्रांसपोर्टरों, सलाहकार आदि को होम क्वारंटीन रखने की जरूरत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्तियों को पास जारी करने के लिए अधिकृत हैं, जो अपनी स्वास्थ्य स्थिति की खुद निगरानी के लिए एक अंडरटेकिंग पेश करेंगे और अगर उनको कोई लक्षण हों तो प्रशासन को सूचित करेंगे।