पंजाब के किसान हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर भारत के बाकी सभी राज्यों में कृषि भूमि खरीद सकते हैं। यह बात केंद्र सरकार की ओर से पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए सवाल पर कही गई है।
इसी माह होने वाले उत्तरी क्षेत्रीय जोनल मीटिंग में पंजाब की तरफ से रखे जाने वाले एजेंडे को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब सरकार ने किसानों द्वारा रखी गई समस्याओं का खाका तैयार किया था, जिनमें किसानों ने अन्य राज्यों में कृषि भूमि खरीदने संबंधी कानूनों का हवाला देते हुए कहा था कि पंजाब के किसानों के लिए उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भूमि खरीदना संभव नहीं रह गया।
पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को जोनल मीटिंग के एजेंडे में शामिल करने के लिए भेजा था, जिस पर केंद्र की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान में देश का कोई भी नागरिक कृषि भूमि खरीद सकता है, हालांकि हिमाचल में केवल हिमाचल के लोग ही कृषि भूमि खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी देश का कोई भी नागरिक कृषि भूमि खरीद सकता है, वहीं जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य सरकार ने भूमि खरीद संबंधी कुछ प्रतिबंधों को हटा लिया है। उत्तराखंड में भी कोई भी नागरिक कृषि भूमि खरीद सकता है।
केंद्र की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पंजाब के किसानों के लिए अन्य राज्यों में जमीन खरीदने के लिए संबंधित राज्यों की सहमति के साथ जमीन खरीदने की अनुमति है, क्योंकि संबंधित राज्यों के किसानों को भी पंजाब में जमीन खरीदने की स्वतंत्रता है। जैसा कि संविधान में निहित है, सभी राज्यों में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिले हैं।