पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी।
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चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित करोड़ों रुपये की कोठी प्रकरण के मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुश्किलें जिला अदालत ने एक बार फिर बढ़ा दीं। जिला अदालत ने सुमेध सिंह सैनी की जमानत याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है। अब इस केस में उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा।
जानकारी के मुताबिक पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील ने 16 अप्रैल को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई 19 अप्रैल को रखी गई थी। इस दिन सुनवाई के दौरान जज एसके सिंगला ने खुद को इस केस से अलग कर दिया था और मामले को सीजेएम आरएस राय की अदालत में भेज दिया था। इसके बाद 21 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई थी।
पूर्व डीजीपी सैनी के वकील ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताकर जमानत की मांग की थी। वहीं विजिलेंस सैनी की जमानत याचिका मंजूर होने के बाद केस कमजोर होने का दावा करती रही। इस दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला 25 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था लेकिन इस दिन शाम को अदालत ने सुनवाई की तारीख एक दिन आगे बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दी। अब 26 अप्रैल यानी मंगलवार को जिला अदालत ने फैसला सुनाया और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।