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एक्शन में भगवंत मान: सरकारी एलान के बाद भी 419 निजी स्कूलों ने बढ़ाई फीस, अब होगी जांच

Sat, 09 Apr 2022 02:47 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी लेकिन मोहाली, डेराबस्सी और खरड़ के कई निजी स्कूलों ने मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था।
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सीएम भगवंत मान। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन निजी स्कूलों की जांच के आदेश जारी किए हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा फीस न बढ़ाए जाने का एलान करने के बावजूद फीस बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला शिक्षा विभाग ने जांच टीम का गठन कर दिया है।

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सोमवार से 419 प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि की जांच का काम शुरू होगा, जिसके लिए 17 प्रिंसिपल और हेड मास्टरों की टीम गठित की गई है। यह टीम एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। यह टीम शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए निजी स्कूलों की ओर से फीस, वार्षिक फीस समेत विद्यार्थियों से लिए जाने वाले अन्य सभी शुल्कों में संबंधित स्कूल द्वारा की गई बढ़ोतरी की जांच करेगी। इसके लिए टीम इन स्कूलों का फीस संबंधी रिकार्ड हासिल करेगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सभी निजी स्कूलों में इस साल फीस वृद्धि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे, जब नया शैक्षिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों द्वारा बेतहाशा फीस बढ़ाए जाने का विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया था। एक अदालती फैसले के तहत निजी स्कूलों को हर साल 8 फीसदी तक फीस बढ़ोतरी का अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्य में इस साल फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी न करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद मोहाली, डेराबस्सी और खरड़ के अधिकतर निजी स्कूलों ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था कि मुख्यमंत्री ने फीस न बढ़ाने का केवल मौखिक एलान किया है, जिस पर राज्य सरकार ने कोई विधिवत नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इस बीच, निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि फीस वृद्धि की जांच के ताजा फैसले के बाद सरकार द्वारा कोई भी एक्शन लिए जाने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं

पंजाब में निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने शनिवार को इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग की साप्ताहिक बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों और ब्लाक नोडल अधिकारियों से जानकारी मिली है कि कई निजी स्कूल विभिन्न कारण बताकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं। इस कारण ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना कठिन हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि निजी स्कूलों के जो विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत विद्यार्थियों को उनकी उम्र के अनुसार पहली से आठवीं कक्षा तक दाखिला दिया जाएगा।

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