पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह को बड़ा झटका देते हुए अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नशे के कारोबार को लेकर हाईकोर्ट में सौंपी गई एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पंजाब सरकार ने कार्रवाई करते हुए राजजीत के खिलाफ एफआई आर दर्ज की थी। इसके बाद उसका लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था।
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लुकआउट सर्कुलर को राजजीत सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर पर रोक लगाते हुए उसे अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी। मोहाली की अदालत ने राजजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश से राजजीत सिंह को बड़ा झटका लगा है क्योंकि अब किसी भी प्रकार की राहत के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी।