पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी
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पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा झटका देते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में 12 अगस्त को दी गई अंतरिम जमानत को खारिज करने और हिरासत को अवैध बताने वाला 19 अगस्त का आदेश वापस लेने की अपील वाली अर्जी पर सैनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
सैनी को मिली अंतरिम जमानत को वापस लिए जाने की पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की अर्जी में विजिलेंस ने कहा कि हाईकोर्ट ने सैनी को इस मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 13 में 12 अगस्त को अंतरिम जमानत दी थी। सैनी जब 18 अगस्त को विजिलेंस कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे थे तो उन्हें एफआईआर नंबर 11 में गिरफ्तार किया था। इस एफआईआर में सैनी को हाईकोर्ट से कोई जमानत नहीं मिली थी।
जमानत न मिलने के चलते सैनी को 18 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था और 19 को न्यायालय भी लेकर जाया गया था। हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को 19 अगस्त की रात को सुनवाई के बाद अवैध बता उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया था। विजिलेंस ने कहा कि सैनी को 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। ऐसे में 18 अगस्त को अंतिम दिन वह भी रात में पहुंचना, सैनी को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में सैनी को 12 अगस्त को दी गई अंतरिम जमानत का आदेश वापस लिया जाए। साथ ही सैनी की गिरफ्तारी को अवैध हिरासत में लेने का आदेश भी खारिज होना चाहिए। हाईकोर्ट ने विजिलेंस की याचिका पर नोटिस जारी कर सैनी से जवाब तलब किया है।