ड्यूटी के दौरान मारे गए कांस्टेबल की विधवा को पेंशन व अन्य लाभ से इन्कार करने के पंजाब सरकार के रवैए की निंदा करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही याची को पेंशन समेत सभी लाभ के साथ-साथ एक्सग्रेशिया राशि जारी करने का भी पंजाब सरकार को आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए मृतक की विधवा गुरदासपुर निवासी दविंदर कौर ने हाईकोर्ट को बताया कि उसका पति 1992 में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ था। ड्यूटी के दौरान वह वाहन हादसे का शिकार हो गया था और इलाज के दौरान उसकी 2010 में मौत हो गई थी। इसके बाद याची ने फैमिली पेंशन व अन्य लाभ जारी करने का आवेदन किया लेकिन इससे इन्कार कर दिया गया। ऐसे में याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यह लाभ जारी करने का निर्देश देने की अपील की थी।