फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला: गायक गुरदास मान को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, सरकार को नोटिस

Wed, 15 Sep 2021 12:34 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

जालंधर के नकोदर में डेरा बाबा मुराद शाह के डेरे पर आयोजित मेले के दौरान गुरदास मान ने सिख गुरु श्री अमरदास जी और लाडी साईं जी के एक ही वंश के होने की बात कही थी। इसके बाद से वह विवादों में आ गए थे।
विज्ञापन
गुरदास मान। - फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरदास मान को नकोदर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मान को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मान को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


गुरदास मान ने जालंधर की जिला अदालत में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे 8 सितंबर को खारिज कर दिया गया था। जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद गुरदास मान ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।

यह भी पढ़ें- पंजाब: कोटकपूरा फायरिंग के मुख्य आरोपी परमराज उमरानंगल को आतंकियों से खतरा, सुरक्षा देने के निर्देश  
विज्ञापन


जालंधर के नकोदर में डेरा बाबा मुराद शाह के डेरे पर आयोजित मेले के दौरान मान ने सिख गुरु श्री अमरदास जी और लाडी साईं जी के एक ही वंश के होने की बात कही थी। इसके बाद से वह विवादों में आ गए थे और उनके खिलाफ नकोदर में 26 अगस्त को धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। 
विज्ञापन


इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए गुरदास मान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरदास मान के वकील ने दलील दी कि उनका कोई अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा उनसे कोई रिकवरी भी नहीं की जानी है। हाईकोर्ट ने अंतरिम तौर पर उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है तथा याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।   
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें