वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला के साथ सह आरोपी आशीष को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बराला को राहत देते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।
हाईकोर्ट के सामने वर्णिका के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक प्राभाव का इस्तेमाल कर इस मामले की जांच को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसे में आरोपियों को नियमित जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौर में बराला की ओर से मौजूद वकील ने कहा कि इस मामले में बाद में विभिन्न धाराएं जोड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित लड़की ने भी पहले इन धाराओं के तहत शिकायत ही नहीं की थी।
यह मामला पूरी तरह से योजना बनाकर राजनीतिक लाभ के लिए तैयार किया गया। पुलिस हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब आशीष को इस मामले में जमानत दी जाए। आशीष ने विकास बराला को मिली जमानत के बाद अब जमानत याचिका दाखिल की थी और विकास को मिली जमानत को आधार बनाया था। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने उनको जमानत का लाभ दे दिया।
शिकायत के अनुसार विकास 5 अगस्त की रात अपने दोस्त आशीष के साथ कार में था। इसी बीच उन्होने अपनी कार से वर्णिका कुंडू की कार का पीछा करते हुए हाउसिंग बोर्ड चौक पर उसकी कार रुकवा ली थी। इसके बाद कार दरवाजा खोल अपहरण करने की कोशिश की। पीड़िता ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया था, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।