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Chandigarh News: लुधियाना में निजी स्कूलों को 25% आरक्षित सीटें लागू करने के सख्त निर्देश

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-आरटीई पोर्टल पर 12 जनवरी तक पंजीकरण अनिवार्य
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। उपायुक्त हिमांशु जैन ने जिले के सभी निजी गैर-अनुदानित स्कूलों को (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षण सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार सभी पात्र स्कूलों को 12 जनवरी 2026 तक आधिकारिक पोर्टल epunjabschool.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के दौरान प्रवेश स्तर की कुल सीटें, ट्यूशन फीस और मान्यता (सीओआर) नंबर सहित सभी विवरण सही और पूर्ण रूप से दर्ज करना अनिवार्य है।
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उन्होंने बताया कि आरटीई अधिनियम के तहत परिवहन शुल्क को छोड़कर किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या स्क्रीनिंग फीस लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे विस्तृत दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के लिए पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी समग्र आदेश का अवश्य अध्ययन करें। पंजीकरण की समय-सीमा या प्रवेश नियमों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई तय है।
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