स्थानीय कोर्ट ने झगड़े के एक मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा के भाई और प्रदेश कांग्रेस महासचिव फतेहजंग सिंह बाजवा समेत 12 आरोपियों को ढाई साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में अभियुक्तों को जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल बाजवा ने जुर्माना अदा कर कोर्ट से जमानत ले ली है।
गुमान थाना क्षेत्र में चार सितंबर 2002 को फतेहजंग सिंह बाजवा और उनके समर्थकों का पैरोशाह गांव के भजन सिंह के साथ झगड़ा हो गया था। इसमें दोनों गुटों में मारपीट हुई जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे।
झगड़े के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में प्रदेश कांग्रेस महासचिव फतेहजंग सिंह बाजवा समेत 12 से अधिक लोगों को नामजद किया गया था।
इस बीच सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए स्थानीय कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फतेहजंग सिंह बाजवा और उसके पांच साथियों को ढाई साल की कैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जबकि इसी मामले में दूसरे पक्ष के सतवंत सिंह और उसके पांच साथियों को तीन साल की कैद की सजा सुनाते हुए 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।