प्रेम विवाह से नाराज होकर बेटी का गला घोंट कर हत्या करने और शव जलाने के मामले में अदालत ने माता-पिता व भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मूलरूप से जींद और मौजूदा अमृत कॉलोनी रोहतक के रिंकू, उसके पिता खुशीराम व मां अंग्रेजो को हत्या के लिए उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में इन्हें पांच साल कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में दर्ज केस के मुताबिक, हरि सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 19 निवासी प्रदीप कुमार ने पांच जनवरी 2017 को पुलिस में शिकायत दी थी।