नशे की हालत में सरहद पार करने का दावा और सजा पूरी होने के बावजूद रिहा न करने का आरोप लगाते हुए एक पाकिस्तानी ने वतन वापसी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद रमजान ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि 15 अगस्त, 2017 को वह और उसका साथी अली राजा नशे की हालत में थे। इस दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह पाकिस्तान से भारत की सरहद में प्रवेश कर गए।
उन्हें इस बात का अहसास तब हुआ जब बीएसएफ ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने उनके खिलाफ विदेशी और पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज किया जिसके बाद ट्रायल आरंभ हुआ। अमृतसर की ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2019 को दोनों को दोषी पाकर दो साल की सजा सुनाई थी। याची ने कहा कि उनकी सजा की अवधि से अधिक समय से वे जेल में हैं। इसके बावजूद उन्हें रिहा कर वतन वापस नहीं भेजा जा रहा है।
याची ने कहा कि तय सजा काटने के बावजूद उन्हें कैद में रखना उनके साथ अन्याय है। साथ ही उन्होंने तय सजा से अधिक जितना समय उन्हें कैद में रखा गया है उसकी एवज में मुआवजा देने का निर्देश जारी करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार और अन्य से जवाब तलब कर लिया है।