-याचिका में नामांकन पत्र में झूठी और अधूरी जानकारी देने का लगाया गया है आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का निर्वाचन जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चन्नी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका दाखिल करते हुए स्थानीय निवासी गौरव लूथरा ने एडवोकेट मनित मल्होत्रा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि जालंधर लोकसभा सीट से चरणजीत सिंह चन्नी सांसद निर्वाचित हुए थे। नामांकन पत्र भरते हुए उन्होंने बहुत सी जानकारियां छुपाई थीं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में हुए खर्च का भी सही ब्योरा आयोग को नहीं सौंपा है। चुनाव के दौरान एक होटल में 24 घंटे खाने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन इसका खर्च उन्होंने चुनाव प्रचार के ब्योरे में नहीं दिया। वह रोजाना 10-15 जन सभाएं करते थे, लेकिन इस दौरान एक भी वाहन का खर्च उन्होंने प्रचार के ब्योरे में नहीं दिया। रामा मंडी में उन्होंने बिना अनुमति के रोड शो किया। यहां तक की पोलिंग बूथ के बाहर वोटर स्लिप बांटने के लिए जो बूथ स्थापित किए गए थे उनके खर्च का ब्योरा भी नहीं दिया गया।