मोगा की रहने वाली एक महिला के साथ जगरांव के कोर्ट परिसर में एडवोकेट के केबिन में एक फाइनेंसर ने दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सिटी में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान परमिंदरपाल सिंह गरेवाल निवासी गांव बरसाल के रूप में हुई है।
आरोपी ने शराब के नशे में महिला के साथ रेप किया। आरोपी ने महिला को उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले लोन की फाइल भरने के लिए ही मोगा से जगरांव बुलाया था। लेकिन दुष्कर्म कर उसे भगा दिया।
30 मार्च की घटना के बाद महिला ने 02 अप्रैल को पुलिस में शिकायत सौंपी। इस मामले में जांच के बाद आरोपी फाइनेंसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह जगरांव में सुखबीर सिंह नाम के व्यक्ति को जानती थी। जो उसका मुंह बोला भाई बना हुआ है। उसकी 13 साल की बेटी पांचवीं पास है। उसको आगे पढ़ने के लिए स्कूल के दाखिले के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसने अपने मुंह बोले भाई से किसी से ब्याज पर पैसे दिलाने को कहा था।
सुखबीर ने बताया कि उसकी फाइनेंसर से पूरी बात हो गई है। वह पैसे ब्याज पर दे देगा। जिसके चलते वह 30 मार्च को देर शाम को मोगा से जगरांव आ गई। इस दौरान जब फाइनेंसर को फोन किया। तो उसने कहा कि वह कोर्ट परिसर में एडवोकेट के केबिन में आ जाए। वह 248 नंबर केबिन में चले गए। वहा पर एडवोकेट कपिल और आरोपी बैठे शराब पी रहे थे। जब वह केबिन में पहुंची तो उसे बिठा कर इंतजार करने को कहा गया। इसी दौरान सुखबीर को फोन आ गया और एडवोकेट कपिल आरोपी फाइनेंसर को यह कह कर चला गया कि वह घर जा रहा है। वह जाते समय केबिन बंद कर जाना। एडवोकेट कपिल के जाने के बाद शराब के नशे में आरोपी फाइनेंसर ने उसको अंदर बुला कर केबिन की कुंडी लगा ली। जिसके बाद उसके जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। आरोपी ने उसका रेप किया। कुछ समय बाद उसका मुंह बोला भाई आया और मोगा में उसके घर छोड़ कर आया। उसने वारदात के दो दिन बाद पुलिस को शिकायत दी।