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चंडीगढ़ः मेडिकल स्टोर्स के लिए जारी हुई गाइडलाइन, नहीं मानी तो धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई

Mon, 20 Apr 2020 02:59 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
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सांकेतिक तस्वीर
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कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एहतियातन चंडीगढ़ के डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने मेडिकल स्टोर्स के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत अब मेडिकल स्टोर संचालकों को सर्दी, खासी, जुकाम या फ्लू की दवाई खरीदने वालों का रिकार्ड रखना होगा।
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यदि इस कार्य में स्टोर संचालक लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना जैसी महामारी पर विजय हासिल करने को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन बेहद सतर्क होकर काम कर रहा है। शहर को इस घातक बीमारी से बचाने के लिए हर वह कदम उठा रहा है जो उसके बस में है।

इसी क्रम में डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने शहर के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिया है कि वह अब उनके यहां जो कोई भी खांसी, जुकाम, फ्लू जैसे लक्षण की दवाई लेने आए तो वह उस व्यक्ति का विवरण अपने पास नोट कर लें कि वह कहां रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है आदि।
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निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि इस कार्य में संचालक लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने अपने आदेश में कहा है कि मेडिकल स्टोर के लिए नई गाइड लाइन रविवार की मध्य रात्रि से लागू हो जाएगी।

कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने में मिलेगी मदद
डीसी द्वारा जारी की गई इस नई गाइड लाइन से यूटी प्रशासन को कोविड-19 के मरीजों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। इससे पूरे शहर में वायरस के प्राथमिक लक्षण को चिह्नित करने में आसानी होगी और वायरस पर काफी हद तक प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
यदि कोई भी मेडिकल स्टोर संचालक इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह गाइड लाइन जारी की है, जो 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी।
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