मान ने बताया कि कैबिनेट ने पंजाब रेवेन्यू पटवारी (ग्रुप-3) सेवा नियम 1966 को रद्द करने के साथ ही पंजाब रेवेन्यू पटवारी (ग्रुप-3) सेवा नियम 2023 के मसौदे को भी मंजूरी दे दी। इस फैसले से नए पटवारी अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही ट्रेनिंग पूरी कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक, पटवारियों की ट्रेनिंग की अवधि डेढ़ साल से घटाकर एक साल कर दी गई है। पटवारियों की अब 9 महीने की पटवार स्कूल ट्रेनिंग और तीन महीने की फील्ड ट्रेनिंग होगी।
एसएएस काडर के 18 पद सृजित करने की मंजूरी
कैबिनेट ने कराधान एवं आबकारी विभाग में एसएएस काडर के 18 पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। इस विभाग का मुख्य कार्य जीएसटी, वैट, एक्साइज और अन्य टैक्स एकत्रित करना है। यह विभाग सालाना लगभग 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व एकत्रित करता है लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद विभाग को दो कमिश्नरेट- पंजाब टैक्सेशन कमिश्नरेट और पंजाब एक्साइज कमिश्नरेट में बांट दिया गया था। ऐसे में विभाग के लेखा संबंधी कामकाज को सुचारू करने के लिए एसएएस कॉडर के पद सृजित किए गए हैं। इस फैसले के तहत, विभाग के वित्त एवं लेखा सेक्शन में एक अतिरिक्त निदेशक, एक डिप्टी कंट्रोलर, दो सहायक कंट्रोलर और 14 सेक्शन अफसरों समेत कुल 18 पद मंजूर हुए हैं।
पटियाला का सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज अब रविदास यूनिवर्सिटी से संबद्ध
कैबिनेट ने पटियाला के सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल और सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी पटियाला को गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी (होशियारपुर) से जोड़ने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से दोनों कॉलेजों में आयुष से संबंधित अन्य आधुनिक कोर्स शुरू किए जा सकेंगे। इसके अलावा इस फैसले से राज्य में आयुर्वेद और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को क्लीनिकल शोध, औषधीय पौधों के बारे में शोध, दवाओं की टेस्टिंग लैब और अन्य सहूलियतों में भी मदद मिलेगी।
वेटरिनरी अस्पतालों में सर्विस प्रोवाइडरों के कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य के 582 सिविल वेटरिनरी अस्पतालों में वेटरिनरी फार्मासिस्टों और सफाई सेवकों जैसे सर्विस प्रोवाइडरों के कार्यकाल में एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह फैसला भी लिया गया है कि मानदेय में समानता लाने के लिए इन सभी सर्विस प्रोवाइडरों को डीसी रेट मुहैया किए जाएं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने इन 582 सिविल वेटरिनरी अस्पतालों (ग्रामीण वेटरेनरी अफसरों के मंजूर पदों सहित) को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन जिला परिषद के प्रबंधन से हटाकर वापस पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग के अधीन कर दिया था।
चार कैदियों की जल्द रिहाई संबंधी केस भेजने को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य की जेलों में उम्रकैद की सजा भुगत रहे चार कैदियों की जल्द रिहाई केस भेजने की इजाजत दे दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 163 अधीन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सजा में छूट/जल्द रिहाई के यह केस समीक्षा/मंजूरी के लिए भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।