चंडीगढ़। सात साल की बच्ची के अपहरण के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान डड्डूमाजरा निवासी रोहित सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
मामले की शिकायत बच्ची के पिता ने पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया था कि वह परिवार के साथ कैंबवाला में रहते हैं। 25 जून 2024 की रात करीब साढ़े आठ बजे उनकी सात साल की बेटी घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात युवक वहां पहुंचा और बच्ची को बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर खुड्डा अलीशेर रोड की ओर ले गया। रास्ते में बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते वह बाइक से गिर गई और आरोपी मौके से भाग गया। इसके बाद बच्ची ने घर पहुंचकर अपने पिता को पूरी घटना बताई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।