फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पत्रकार आत्महत्या मामला: पूर्व विधायक कंबोज व उनके बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, जमानत याचिका भी खारिज

Tue, 06 Dec 2022 08:50 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, राजपुरा (पंजाब)

सार

पत्रकार रमेश शर्मा ने आत्महत्या करने से पहले लाइव होकर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था। इसमें छह लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। पूर्व विधायक हरदियाल सिंह कंबोज और उनके बेटे मिल्टी पर जबरन दुकान खाली करवाकर बेरोजगार करने व उनके बेटे पर ढाबा चलाने की एवज में 30 हजार रुपये प्रति माह मांगने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन
हरदियाल कंबोज, मिल्टी कंबोज व आत्महत्या करने वाले पत्रकार रमेश शर्मा की फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पत्रकार आत्महत्या मामले में पूर्व विधायक हरदियाल सिंह कंबोज की जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को खारिज कर दिया। वहीं पूर्व विधायक हरदियाल सिंह कंबोज व उसके बेटे मिल्टी कंबोज के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया। इसकी पुष्टि राजपुरा के डीएसपी सुरिंदर मोहन ने फोन पर की है। अब दोनों विदेश नहीं भाग सकते हैं।

विज्ञापन


पत्रकार रमेश शर्मा ने आत्महत्या करने से पहले लाइव होकर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था। इसमें छह लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। पूर्व विधायक हरदियाल सिंह कंबोज और उनके बेटे मिल्टी पर जबरन दुकान खाली करवाकर बेरोजगार करने व उनके बेटे पर ढाबा चलाने की एवज में 30 हजार रुपये प्रति माह मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था। इसके बाद सिटी पुलिस ने पूर्व विधायक कंबोज और उनके बेटे मिल्टी कंबोज समेत छह लोगों पर केस दर्ज किया था। 

फरार चल रहे सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी मगर कोई हाथ नहीं लगा। इसके बाद कंबोज ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। अदालत ने सोमवार को सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को अदालत ने पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी। 
विज्ञापन


मगर पिता-पुत्र को एक और बड़ा झटका तब लगा जब अदालत ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। इसकी पुष्टि डीएसपी सुरिंदर मोहन ने की। उन्होंने कहा कि पूरी डिटेल बाद में बताई जाएगी। पूर्व विधायक की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। पिता-पुत्र को पकड़ने की खातिर अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई है। इस पर सात दिसंबर को फैसला आ सकता है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें