हाइकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाइवे के किनारे बने हुए शराब के ठेकों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हटाए गए ठेकों की संख्या संबंधी रिपोर्ट 18 मार्च तक देने को कहा है।
गौरतलब है कि अराइव सेव सोसायटी ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करके हाइवे के किनारे पर बने शराब के ठेकों को हटाने की मांग की थी। याचिका में दलील दी गई कि ये ठेके हादसों का कारण बनते हैं।
आज याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को शराब के ठेके हटाने को कहा। हाइकोर्ट ने आदेश दिया कि हाइवे के किनारे बने सभी शराब के ठेके जल्द से जल्द हटाए जाएं और एक रिपोर्ट तैयार करके 18 मार्च तक जमा कराई जाए।