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Chandigarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास

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चंडीगढ़। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को जिला अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी को मरते दम तक जेल में रहना होगा। औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने पीड़ित लड़की की मां की शिकायत पर सौतेले पिता के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित की मां ने बताया था कि वह घरेलू नौकरानी है। शादी के बाद उसे दो बेटे और एक बेटी हुई। जब बेटी 13 वर्ष की हुई तो पति मनमुटाव के कारण घर छोड़ कर चला गया। इसके बाद वर्ष 2013 में उसने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद वह उत्तर प्रदेश में अपने पति के साथ रहने लगी। करीब 4 महीने बाद वह चंडीगढ़ लौट आई क्योंकि पति एक और बच्चा पैदा करने का दबाव बना रहा था। इस बात को लेकर वह बच्चों के सामने मारपीट व गाली-गलौज भी करता था। सौतेला पिता होने के नाते बच्चों से उसने बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया।
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साथ ही उसने उसकी नाबालिग बेटी से भी अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। महिला ने जब रोकने की कोशिश की तो उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी। एक दिन दोषी शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को बिना बताए अपने साथ गांव लेकर चला गया। इसके बाद वह अपनी बेटी को वापस लाने के लिए गांव पहुंची तो उसने लड़की को सौंपने से इन्कार कर दिया। साथ ही कहा कि उसने उसकी नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और वह अब उससे शादी करेगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 30 नवंबर 2018 को मामले की शिकायत पुलिस को दी थी लेकिन दोषी और उसके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने दोबारा 21 दिसंबर 2018 को पुलिस मुख्यालय में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से पीड़िता को छुड़ा लिया।
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