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Chandigarh News: प्रापर्टी टैक्स पर ब्याज छूट की अंतिम तिथि 31 मार्च

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज व अन्य छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। इस अवधि तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट और बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने यह जानकारी दी।
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डॉ. गुप्ता ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले उन संपत्ति करदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं, जिन्होंने काफी समय से अपना संपत्ति कर नगर निगम कोष में जमा नहीं करवाया है। नोटिस के बाद भी अगर जो संपत्ति करदाता अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवाता तो उसकी संपत्ति को नगर निगम एक्ट 1994 धारा के अंतर्गत सीलिंग किया जा रहा है।
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