चंडीगढ़। अपहरण और आर्म्स एक्ट के एक केस में जिला अदालत ने एक आरोपी चेतन की जमानत याचिका 50 हजार के जमानतनामा (बेल बांड) पर मंजूर कर ली है।
जिला अदालत में दायर जमानत याचिका में चेतन के वकील एएस गुजराल ने कहा कि उनके मुवक्किल को केस में गलत फंसाया गया है। पुलिस ने इस केस में आरोपी को 28 जुलाई 2019 को काबू किया था, तब से वह जेल में है। पुलिस इस मामले में अपनी जांच पूरी कर चुकी है, इसलिए उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चेतन की जमानत मंजूर कर ली।
बता दें कि पुलिस को दी शिकायत में हर्ष ने बताया था कि वारदात के दिन वह अपनी बाइक सेक्टर-34 डी स्थित वेरका बूथ के पास खड़ी कर अपने दोस्त के साथ उसकी बाइक पर कहीं काम से गया था। रात करीब 9 बजे के आसपास उसके दोस्त ने उसे वहां वापस छोड़ा। जैसे ही वह अपनी बाइक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दो कारों में रजत, पीयूष, रितिक, हरप्रीत, योगी और चेतन वहां बैठे थे। उन्होंने डंडे, लकड़ी से उस पर हमला कर दिया और उसे जबरन कार में बैठा लिया। वह उसे लेकर सेक्टर 43/44 लाइट प्वाइंट के पास पहुंचे और वहां रजत ने उसे पिस्तौल दिखाकर कार से नीचे उतार लिया। उसने कहा कि वह उसे मार डालेगा। किसी तरह से रजत को धक्का देकर वह वहां से अपनी जान बचाकर भागा।
शिकायत में हर्ष ने सभी पर आरोप लगाए कि उसे जबरन अपहरण कर उससे मारपीट भी की गई, इसलिए सभी के खिलाफ बनती कानूनी कारवाई की जाए। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने 16 अप्रैल 2019 को चेतन, योगी, रजत, पीयूष, रितिक व हरप्रीत के खिलाफ आईपीसी की धारा-147,148,149, 323, 365, 506 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।