चंडीगढ़। 14 साल पुराने जज नोट कांड मामले में विशेष अदालत ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने याचिका दायर कर मुख्य गवाह पंकज भारद्वाज को बुलाने की मांग की थी। पंकज इस मामले में पहले सरकारी गवाह था लेकिन उस समय वह अपने बयानों से पलट गया था।
मामले के अनुसार हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज निर्मल यादव के नाम से पंचकूला के एक प्लॉट के मामले में एकतरफा फैसला देने के लिए 15 लाख रुपये की रिश्वत ली गई थी। नाम में भ्रम के चलते आरोपी संजीव बंसल का मुंशी प्रकाश राम रिश्वत की यह रकम न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की कोठी पर लेकर पहुंच गया। इस मामले में 16 अगस्त 2008 को सीबीआई ने रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव समेत पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल, बिल्डर राजीव गुप्ता, दिल्ली के होटल व्यवसायी रविंदर सिंह भसीन और निर्मल सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।