अंबाला के संभालखा स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर में लेन-देन के हिसाब में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लिए गए संज्ञान पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभाव को लेकर एमिक्स क्यूरी को कोर्ट की सहायता के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर हर छोटे-छोटे मंदिर के मामले में संज्ञान लेना पड़ा तो हाईकोर्ट चंदे का हिसाब करते ही रह जाएगा।
पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने मामले में सीनियर एडवोकेट विकास बहल, एडवोकेट अमनदीप सिंह व प्रियंका कांसल को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है। मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट विकास बहल ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोई भी दो व्यक्ति किसी धार्मिक संस्थान में अनियमितता की शिकायत कर सकते हैं।