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गुप्ता बिल्डर को 25 लाख 48 हजार 964 रुपये लौटाने के निर्देश

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चंडीगढ़। बड़ी राशि लेकर प्लॉट का पजेशन नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 चंडीगढ़ ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 25 लाख 48 हजार 964 रुपये लौटाए। लौटाई जाने वाली राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करना होगा। उपभोक्ता आयोग ने 50 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर आदेश का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
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शिकायतकर्ता देविंदर कौर निवासी न्यू चंडीगढ़ ने सेक्टर-34ए चंडीगढ़ स्थित गप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके होल टाइम डायरेक्टर सतीश कुमार, रमण कुमार और प्रदीप कुमार के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी।
देविंदर कौर ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने एक लाख रुपये जमा कराने के बाद 100 वर्ग यार्ड का प्लॉट बुक कराया। प्लॉट की कुल कीमत 29 लाख 93 हजार 120 रुपये थी। 11 फरवरी 2019 को सेल एग्रीमेंट हुआ। शिकायतकर्ता ने 25 लाख 48 हजार 964 रुपये जमा करया। शिकायतकर्ता ने जिला आयोग को यह भी बताया कि 11 मार्च 2021 को बाय बैक एग्रीमेंट हुआ। बिल्डर से 32 लाख 37 हजार 148 रुपये का चेक दिया ताकि शिकायतकर्ता दूसरे पक्ष को प्लाट बेच सके। प्लॉट का पजेशन नहीं मिला। इसके बाद चेक भी बाउंस हो गया।
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